Tax Saving Schemes: टैक्स बचाने के लिए महिलाऐं इन योजनाओं में कर सकती हैं निवेश, बच जायेंगे लाखों रुपए

Updated : Jul 21, 2023 17:43
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Parul Sharma

Tax Saving Schemes for Women: अगर आप महिला टैक्सपेयर हैं और चाहती हैं कि टैक्स में छूट मिले तो इन योजनाओं में निवेश करने पर विचार कर सकती हैं. देश में महिलाओं के लिए ऐसी कई टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जिनके तहत टैक्स बेनिफिट और छूट ऑफर की जाती है. यहां हमने ऐसे ही कुछ तरीकों और योजनाओं के बारे में बताया है. 

टैक्स बचाने के ऑप्शन (Tax Saving Options)

स्टैंडर्ड डिडक्शन: महिलाएं अपनी इनकम पर 50,000 रुपये तक स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का दावा कर सकती हैं. 

सेक्शन 80C: इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) जैसी टैक्‍स सेविंग स्‍कीम्स में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर महिलायें टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकती हैं. 

सेक्‍शन 80D: इस सेक्शन के तहत खुद के, पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर टैक्‍स बचाया जा सकता है.   

सेक्‍शन 80G: आईटी एक्ट के सेक्‍शन 80G के तहत धर्मार्थ संस्थानों को दिए गए दान पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है लेकिन प्रोसेस नहीं पता? यहां जानें तरीका

टैक्‍स बचाने के लिए इन योजनाओं में करें निवेश 

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल या उससे कम है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकती हैं. इसके तहत आप अपनी बेटी के 21 साल की उम्र का होने तक उसके नाम पर सालाना निवेश कर सकती है. इस स्कीम में हाई रिटर्न मिलता है और धारा 80सी के तहत टैक्‍स छूट भी दी जाती है. 

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS): सेक्‍शन 80C के तहत टैक्‍स बेनिफिट लेने के लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड: अच्छे रिटर्न और रिस्क फ्री होने के चलते पीपीएफ भारत में एक लोकप्रिय टैक्‍स सेविंग स्‍कीम हैं. इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है और धारा 80 सी के तहत टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है. यह लंबे समय तक निवेश करने वाली योजना है. 

नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS): एनपीएस सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी ऑफर करता है.

होम लोन के ज़रिए टैक्स सेविंग

इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत टैक्सपेयर्स होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकती हैं. अगर आपने पहली बार घर खरीदा है तो सेक्‍शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकती हैं. 

टैक्स फ्री बांड में करें निवेश

टैक्स फ्री बांड में निवेश करने पर आपको इस पर मिलने वाले रिटर्न पर इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है. ये बांड सरकार जारी करती है. 

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Tax return filing

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