Income Tax Notice: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही उन लोगों के लिए नोटिस भेजेगा जिन्होंने टैक्स रिटर्न (Tax Return) फाइल नहीं किया है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नोटिस उन लोगों को भी भेजा जाएगा जिनकी इनकम पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) कट चुका हो. इसका मतलब है कि TDS कटा है लेकिन ITR नहीं भरा गया है.
रिपोर्ट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स से जुड़े विवादों को कम करने की कोशिश कर रहा है. विभाग केवल उन्हीं टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स नोटिस भेजेगा जिनके बारे में डिपार्टमेंट के पास ठोस जानकारी है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स विवादों को लेकर कर्नाटक के मैसूर में डिमांड मैनेजमेंट सेंटर बनाया है. CBDT के चेयरमैन का कहना है कि ये सेंटर पहले केवल कर्नाटक के मामलों को ही देख रहा था लेकिन अब वह पूरे देश के मामलों को देख रहा है. ये डिमांड मैनेजमेंट सेंटर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स विवाद के मामलों को देखता है.
ये भी देखें: ना टैक्स स्लैब बदली और न ही लिमिट, सैलरीड क्लास को नहीं हुआ कोई फायदा
1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स विवादों को कम करने के लिए ऐलान किया था. उन्होंने बड़ी संख्या में पेंडिंग नॉन-वेरिफाइड, नॉन-रिकंसाइल्ड और डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड में छूट देने का वादा किया जिनमें से कई तो साल 1962 से लंबित हैं.
वित्त मंत्री ने कहा था कि बकाया डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स, खासकर वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए ₹25,000 तक की राशि को वापस लेने का प्रस्ताव रखा. इसी तरह उन्होंने ऐलान किया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान के 10 हजार रुपये तक के टैक्स बकाए के मामले भी समाप्त किए जाएंगे.
बता दें कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर भरने की तारीख बढ़ाई गई थी.
ये भी देखें: वित्त मंत्री ने 1962 से लंबित डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स में छूट देने का किया वादा