वित्त मंत्री ने Budget 2022 में करदाताओं के लिए कई अहम ऐलान किए थे. उन्ही में से एक है ITR File करने से संबंधित ऐलान. अब टैक्सपेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
किसी गलती को ठीक करने के लिए टैक्सपेयर्स अब 2 वर्षों के भीतर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है. तो आइये जानते हैं कि इस अपडेटेड रिटर्न भरने की सुविधा का लाभ कौन नहीं उठा सकता है.
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जिन लोगों को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, या वे स्क्रूटनी के दायरे में आते हैं वे इस सुविधा को नहीं ले सकते हैं. इस तरह के मामले में कोई फैसला आने पर ही देनदारी का भुगतान कर सकते हैं. अगर आप कोई रिफंड लेना चाहते हैं या होम लोन आदि पर ITR फाइल करना चाह रहे तो, ऐसे लोग भी इस सुविधा को नहीं ले सकते हैं.
इस बदलाव के पीछे सरकार की मंशा यह है लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भरें और अगर ITR फाइल करने में कोई गलती हो गई है तो उससे उनको कोई समस्या ना झेलनी पड़ें.