एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) के नाम, फोटो और आवाज का व्यावसायिक लाभ के लिए बिना अनुमति उपयेग नहीं कर सकते हैं. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को 'झकास' के दुरुपयोग पर भी रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एक्टर के याचिका पर कई वेबसाइटों और प्लेटफार्मों के खिलाफ अनिल के पक्ष में फैसला सुनाया.
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है, लेकिन यह तब अवैध होगा जब यह सीमा पार करता है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत व्यक्तित्व अधिकारों को धूमिल और खतरे में डाला जाता है. व्यावसायिक तोर पर एक्टर के नाम, आवाज, संवाद, फोटो का अवैध तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट व्यक्तित्व के इस तरह के दुरुपयोग पर आंखें नहीं मूंद सकती.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, 'अनिल कपूर के नाम, समानता, आवाज या उनके व्यक्तित्व के किसी अन्य गुण का किसी भी तरह से मौद्रिक लाभ के लिए या अन्यथा उपयोग करने से रोका जाता है. इसमें कहा गया है कि इस तरह का दुरुपयोग किसी सेलिब्रिटी के समर्थन के अधिकार को नुकसान पहुंचा सकता है.'
अनिल की ओर से वकील प्रवीण आनंद ने कहा था कि कई वेबसाइट और प्लेटफॉर्म ने कई गतिविधियों के माध्यम से एक्टर के व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं. याचिका में एक्टर के नाम, आवाज, फोटो, समानता, बोलने के तरीके और हावभाव आदि के संबंध में उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई थी.
ये भी देखिए: 'Jawan': Atlee का बड़ा खुलासा, Shah Rukh Khan के कॉल आने के बाद Thalapathy Vijay ने कह दी थी ये बात