अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने सेल्स टैक्स विभाग को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. दरअसल इस विभाग ने साल 2012-13 और 2013-14 में बकाया टैक्स की वसूली के लिए अनुष्का को नोटिस जारी की थी.
ANI ने इस मामले में ट्वीट कर लिखा, बॉम्बे हाईकोर्ट अनुष्का की याचिका की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. एक्ट्रेस ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को चुनौती दी है. अब मामले में 6 फरवरी को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट को 3 सप्ताह के अंदर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अनुष्का शर्मा ने पिछले महीने अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से 2 याचिकाएं दायर की थीं. खबरों की मानें, तो कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिये याचिका दायर करने के मामले को न सुना है और न ही देखा है. कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के वकील से पूछा कि एक्ट्रेस खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकतीं.
34 साल की अनुष्का ने टैक्सेशन कंसल्टेंट के जरिये सेल टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 2012-13 और 2013-14 की बकाया राशि के भगतान की डिमांड की गई है. एक्ट्रेस ने वकील के जरिये दायर हुई याचिकाओं को वापस ले लिया है और खुद नई याचिका दायर की है.
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