मुंबई की एक विशेष NDPS एक्ट अदालत ने ड्रग मामले में कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa) की जमानत रद्द करने की मांग वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की याचिका खारिज कर दी है.
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने पिछले सप्ताह याचिका खारिज कर दी, लेकिन विस्तृत आदेश मंगलवार को जारी किया गया.
बता दें कि कथित तौर पर उनके घर में 86.5 ग्राम गांजा पाए जाने के बाद कपल को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था. एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 15-15 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी.
बाद में उसी दिसंबर 2020 में, एनसीबी ने विशेष NDPS अदालत से इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की थी कि बचाब पक्ष किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं हुआ. हालांकि अदालत ने पिछले हफ्ते अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कपल ने न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप किया या जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया.
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