एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और उनकी पूर्व पत्नी जैनब (Zainab) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके बच्चों से संबंधित मतभेदों को लेकर सुझाव दिया है. कोर्ट ने दोनों को इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का निर्देश दिया है. दरअसल, नवाज ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया था कि जैनब को इस बारे में जानकारी देने का निर्देश दें कि उनकी 12 वर्षीय बेटी और 7 वर्षीय बेटा कहां हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि, 'वह (नवाज) केवल अपने बच्चों और उनकी शिक्षा के बारे में चिंतित हैं. एक- दूसरे के साथ बात करें. यदि यह काम किया जा सकता है तो अच्छा होगा ताकि मामले को सौहार्दपूर्वक निपटा लिया जाये.'
नवाज के वकील प्रदीप थोराट ने कोर्ट को बताया था कि, 'अभिनेता को इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनके बच्चे कहां हैं. नवाज ने सोचा कि उनके बच्चे दुबई में हैं. लेकिन उन्हें अब बच्चों के स्कूल से एक मेल मिला है कि वे अपने क्लास में नहीं आ रहे हैं.'
मामले में कोर्ट ने जैनब के वकील से पूछा है कि, 'नवाज के बच्चे कहां हैं.' इसके जवाब में वकील ने कहा कि 'बच्चे अपनी मां के साथ हैं और वे दुबई वापस नहीं जाना चाहते हैं. दोनों बच्चे अपनी मां के साथ भारत में रहना चाहते हैं. वे यहां अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं.'
कोर्ट ने तब एक्टर की पूर्व पत्नी जैनब से अगले सप्ताह तक कोर्ट को इस बारे में बताने को कहा कि उन्होंने बच्चों की शिक्षा के संबंध में क्या तय किया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारिख तीन मार्च तय की.
बता दें कि जैनब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने एक्टर व पूर्व पति नवाजुद्दीन पर रेप का आरोप भी लगाया था.
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