एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) के खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी जैनब (Zainab) ने अदालत में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने एक्टर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था. साथ ही याचिका में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी.
नवाजुद्दीन के खिलाफ दायर हुए इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. एक्टर के वकील अदनान शेख और दृष्टि खुराना ने बताया कि, 'जैनब ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी पत्नी होने का झूठा दावा करते हुए दहेज उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज की थी. तलाक के वैध दस्तावेज अदालत से छुपाए गए थे. अदालत ने दोनों मामलों को तलाक के दस्तावेज पेश करने के बाद खारिज कर दिया.
अदालत में दायर याचिका में ज़ैनब ने मुंबई में वर्सोवा पुलिस स्टेशन को एक्टर और उनकी मां के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न), 509 (सुरक्षा प्रदान करने के लिए) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ज़ैनब की शादी 2010 में हुई थी. ज़ैनब, नवाज की दूसरी पत्नी हैं. दोनों के दो बच्चें हैं. लेकिन लॉकडाउन के दौरान एक्टर और ज़ैनब के बीच विवाद पैदा हो गया और नौबत तलाक तक पहुंच गई.
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