बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) ने बेटी आराध्या की हेल्थ और लाइफ को बारे में मीडिया आर्गेनाइजेशन द्वारा डाले गए फेक न्यूज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब हाल में ही कोर्ट ने उस कन्टेंट के पब्लिकेशन पर रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे के बारे में गलत सूचना फैलाना घटियापन को दर्शाता है.
अदालत ने नाबालिग बच्ची आराध्या और उनके पिता अभिषेक के एक मुकदमे का निपटारा करते हुए, Google ऐसे कंटेंट को तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने और उन्हें तत्काल ब्लॉक करने का निर्देश दिया है. डाले गए फेक न्यूज में ये दावा किया गया था कि आराध्या बच्चन गंभीर रूप से बीमार थीं और अब नहीं रहीं.
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है. फिर चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम व्यक्ति का. खास तौर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बच्चे के बारे में गलत जानकारी का प्रसार कानून सहन नहीं करेगा. आगे भी इस तरह की फर्जी खबरों को शेयर न किया जाए. कोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए गए गूगल और सभी यूट्यूब प्लेटफार्म को समन जारी किया है.
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