'Faraaz': बांग्लादेश की उच्च न्यायालय ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर लगाया प्रतिबंध

Updated : Feb 23, 2023 13:52
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Editorji News Desk

निर्माता हंसल मेहता (Hansal Mehta) की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'फ़राज़' (Faraaz) को बांग्लादेश में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी गई है. कथित तौर पर फिल्म की नाटकीय रिलीज पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि उनके सेंसर बोर्ड ने अभी तक फिल्म के प्रमाणन (Certification) पर निर्णय नहीं लिया है.

एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति एम डी खसरुज्जमां और एमडी इकबाल कबीर की एक उच्च न्यायालय खंडपीठ ने बांग्लादेश में फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। बता दें, 2016 में होली आर्टिसन आतंकी हमले में मारे गए अबिंता कबीर की मां रूबा अहमद ने याचिका दायर की थी.

आकाशवाणी की  रिपोर्ट के मुताबिक रूबा ने कथित तौर पर बांग्लादेश में फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए अदालत गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म में अबिंता के चरित्र को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है. उन्होंने कथित तौर पर अपनी याचिका में आगे कहा कि बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी खराब तरीके से दिखाया गया है और इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है.

ये भी देखें : Sonu Nigam tussle Case : Swapnil Phaterpekar की बहन Suprada Phaterpekar ने भाई के लिए दी सफाई

फिल्म 'फराज' साल 2016 में हुए बांग्लादेश में हुए एक आतंकवादी हमले की सच्ची कहानी है. जिसमें 20 साल के बांग्लादेश के राजकुमार फराज  हमले में हत्या कर दी गई थी. 

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