Bombay HC On Sameer Wankhede: आर्यन खान केस में एक्टर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें व्हॉट्सऐप चैट को लेकर भी हिदायत दी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अंतरिम राहत की अवधि 22 मई से बढ़ा कर 8 जून कर दी गई है.
हाई कोर्ट ने वानखेड़े को निर्देश दिया कि वह शाहरुख खान के साथ हुई व्हॉट्सऐप चैट को पब्लिश नहीं करेंगे और मीडिया से भी बात नहीं करेंगे. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने बुलाए जाने पर सीबीआई के सामने हर बार पेश होंने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया.
इससे पहले रिपोर्ट के मुताबिक, वानखेड़े ने CBI की FIR में उनके खिलाफ लगाए गए जबरन वसूली के आरोप का जवाब देने के लिए एक्टर शाहरुख खान के साथ अपनी कथित चैट का हवाला दिया था.
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