मद्रास उच्च न्यायालय ने तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan), चिरंजीवी (Chiranjeevi) और खुशबू सुंदर से एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगने पर एक्टर मंसूर अली खान (Mansoor Ali Khan) को फटकार लगाई है. एक्टर ने आरोप लगाया कि तृषा पर उनके बयान की पुष्टि किए बिना तीनों ने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए. इस याचिका पर बीते सोमवार को सुनवाई हुई.
हालांकि न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने आश्चर्य जताया और उनसे सवाल किया कि, 'तृषा के बजाय मंसूर मानहानि का मुकदमा क्यों दायर कर रहा था, या उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ही बिना शर्त माफ़ी मांगी थी?. इस मामले में न्यायमूर्ति का कहना है कि, 'मानहानि का मुकदमा तृषा को करना चाहिए थे न की मंसूर को.'
सिर्फ इतना ही नहीं अदालत ने उनसे सवाल किया, और उनके वकील से अनुरोध किया कि वह मंसूर को सलाह दें कि सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी से कैसे कार्य किया जाए. फिलहाल न्यायाधीश ने तृषा, चिरंजीवी और खुशबू को भी मुकदमे पर जवाब देने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने लगातार विवादों में रहने के लिए मंसूर की आलोचना की. बता दें, मंसूर ने 'लियो' को-एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. जिस पर तृषा समेत कई साउथ स्टार ने मंसूर की आलोचना की थी.
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