Rakesh Roshan को 2011 में फर्जी CBI ने ठगा था 50 लाख रुपये, 13 साल बाद बॉम्बे HC ने दिए लौटाने के आदेश

Updated : Feb 02, 2024 15:57
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Editorji News Desk

फिल्ममेकर राकेश रोशन (Rakesh Roshan) बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म मेकर और एक्टर में से एक हैं, जिन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2011 में क्रिश हेल्मर से ठगे गए 20 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिए हैं.  दरअसल, आज से ठीक 13 से साल पहले 13 जून 2011 को फिल्ममेकर को फर्जी सीबीआई अधिकारीयों ने 50 लाख रुपये ठग लिए थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराई थी. 

इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म मेकर राकेश रोशन से ठगे गए 20 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है. यह उन 50 लाख में से है जिसे 2011 में फिल्म मेकर से दो लोगों ने ठग लिए थे. उन्होंने राकेश को फोन करके खुद को CBI अधिकारी बताया था. 2011 में उन्हें दो लोगों का फोन आया था, जिन्होंने 13 जून 2011 को खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उनसे 50 लाख रुपये ठग लिए थे.'

बता दें कि पेमेंट करने के बाद राकेश रोशन को कोई भी कन्फर्मेशन नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें इस पर संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने मुंबई में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने दो लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें हरियाणा से अश्विनी शर्मा और मुंबई से राजेश रंजन थे. इन जालसाजों ने खुलासा किया था कि उन्होंने इसी तरह कई अन्य फिल्मी सितारों को भी ठगा है.

अधिकारियों ने जालसाजों की नवी मुंबई, हरियाणा और डलहौजी में उनकी लगभग 2.94 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली. ऑपरेशन के दौरान कुछ सोना भी जब्त किया गया.राकेश रोशन ने अपने पैसे वापस पाने के लिए 30 अक्टूबर 2012 को ट्रायल कोर्ट में अर्जी दायर की थी. दो साल बाद 2014 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 30 लाख रुपये वापस पाने की इजाजत दे दी और बाकी 20 लाख रुपये रोक दिए.

अदालत के फैसले से असंतुष्ट होने के कारण रोशन ने अपने वकील प्रसन्ना भंगाले के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. भंगाले ने कहा कि सीबीआई के निष्कर्षों के अनुसार, एक आरोपी ने 20 लाख रुपये लिए जबकि दूसरे ने 50 लाख में से 30 लाख रुपये लिए. 20 लाख लेने वाले ने पहले ही ट्रायल कोर्ट में रोशन को पैसे देने पर अनापत्ति दे दी थी. इसके बावजूद कोर्ट ने डायरेक्टर को सिर्फ 30 लाख का ऑफर दिया. उनके वकील ने दलील दी कि बाकी रकम रोकने का कोई औचित्य नहीं है.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरी रकम फिल्म मेकर को दी जानी चाहिए और उस रकम को रोकने का कोई कारण नहीं है.

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Rakesh Roshan

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