सलमान खान फायरिंग केस के एक आरोपी अनुज थापन मौत मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है.इस दौरान कोर्ट ने दायर याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का आदेश दिया है. दरअसल, अनुज थापन 1 मई को क्राइम ब्रांच पुलिस लॉक-अप के शौचालय में मृत पाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि, आरोपी ने आत्महत्या की है.
मौत का मामले यूं ही नहीं ठंडा पड़ा. आरोपी की मौत के बाद उसकी मां रीता देवी ने 3 मई को हाईकोर्ट में दायर याचिका में साजिश का आरोप लगाया था और दावा किया था कि उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद सुनवाई के दौरान जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और श्याम चांडक की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रीता देवी को याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का निर्देश दिया है.
सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, अनुज थापन की हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका से सलमान खान का नाम हटा दिया गया है. अदालत ने कहा, 'उनका नाम हटा दें. याचिकाकर्ता आरोपी 4 का नाम हटाने के लिए याचिका में संशोधन करने की इजाजत चाहता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई याचिका नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई राहत मांगी गई है.'
बता दें कि 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने फायरिंग की थी. इस मामले में आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था, जिनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है. वहीं शूटरों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में अनुज थापन को 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था, जहां 6 दिन बाद ही अनुज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.
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