सुप्रीम कोर्ट (Supeme Court) ने सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत देने के जम्मू हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के लिए नियम और शर्तें तय करने के लिए हॉल प्रबंधन का पूरा हक हैं.
शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि सिनेमा हॉल जिम नहीं है, जहां आपको पौष्टिक भोजन चाहिए. वह मनोरंजन की जगह है. सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है.
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक फिल्म देखने वाले के पास सिनेमाघरों के अंदर उपलब्ध खाद्य और पेय पदार्थों को खरीदने या नहीं खरीदने का विकल्प होता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.
हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि जम्मू और कश्मीर द्वारा बनाए गए नियमों में फिल्म देखने वालों को हॉल के अंदर अपना भोजन या पानी की बोतल ले जाने पर रोक नहीं है, दर्शकों को बाहर से खाने पीने की चीजों को हॉल में ले जाने की इजाजत दे दी थी.
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