दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में एक नया फैसला सामने आया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत एक्टर के एक्स- हाउस हेल्प सैमुअल मिरांडा के खिलाफ लुक आउट नोटिस को खारिज कर दिया है. दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मिरांडा को विदेश जाने से रोकने के लिए उनके खिलाफ एलओसी दायर की गई थी. मामले मिरांडा ने हाल ही में यह कहते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी कि,'उन्हें छुट्टियों के लिए "विदेश यात्रा की आवश्यकता महसूस हो सकती है.'
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, लुक आउट नोटिस को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और मंजूषा देशपांडे की बेंच ने कहा कि, एलओसी जारी रखने के लिए सीबीआई ने कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया था और सीबीआई ने अब तक न तो आरोप पत्र या क्लोजर रिपोर्ट दायर नहीं की है. इसमें कोई शक नहीं है कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल हुए हैं और उन्होंने सहयोग भी किया है.
कोर्ट ने ये भी कहा कि, 'यात्रा करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. इस बात की कोई आशंका नहीं है कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से बच जाएगा या मुकदमे के लिए मौजुद नहीं रहेगा, या उसके भागने की संभावना है.'
बता दें कि 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित घर पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत हो गई थी। राजपूत के परिवार द्वारा चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ पटना में मामला दर्ज किया गया था। चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ जांच के लिए मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उस मामले में, सीबीआई ने मिरांडा को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया.
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