कुछ दिन पहले, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की अपकमिंग फिल्म 'जवान' (Jawaan) के सेट से कुछ वीडियो, क्लिप और तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गईं और जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी.
अब रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते मंगलवार को ऐसे प्लेटफार्मों पर रोक लगा दी है - जिसमें वेबसाइट्स, केबल टीवी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट टू होम सेवाओं के साथ-साथ 'जॉन डो' बचाव पक्ष (Defendants) को 'जवान' का कॉपीराइट उल्लंघन करने से रोक दिया है.
अदालत ने अपने आदेश में यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फिल्म के कॉपीराइट वाले कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है और कई इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर को फिल्म से संबंधित कंटेन्ट तक पहुंच को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
बता दें, शाहरुख और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' के द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया है. 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' द्वारा दायर मुकदमे में कहा गया है कि 'जवान' के दो वीडियो क्लिप ऑनलाइन लीक हो गए थे.
जिसमें से पहली वीडियो क्लिप में शाहरुख को एक्शन सीन शूट करते हुए दिखाया गया था. जबकि दूसरे वीडियो क्लिप में शाहरुख और फिल्म की लीड एक्ट्रेस नयनतारा के डांस सीक्वेंस को दिखाया गया है.
शाहरुख खान की 'जवान' इस साल 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। एटली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा भी हैं। साथ ही दीपिका पादुकोण एक स्पेशल गाने में नजर आएंगी.
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