MasterChef India judge Kunal Kapur granted divorce by Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर शेफ कुणाल कपूर को तलाक की इजाजत दे दी है. मंगलवार (2 अप्रैल) को कोर्ट ने कहा कि कुणाल की पत्नी ने पब्लिक में सबके सामने कुणाल का अपमान किया है और सार्वजनिक तौर पर ऐसा करना क्रूरता के बराबर होता है.
कोर्ट ने आगे कहा कि कुणाल के प्रति उनकी पत्नी के व्यवहार में गरिमा और सहानुभूति नहीं है. जब भी दो में से एक पार्टनर का ऐसा व्यवहार होता है, तो इसका फर्क उनके रिश्तों पर पड़ता है. ऐसे में उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने दोनों के बीच हुई वॉट्सऐप मैसेज भी देखे. कोर्ट ने कहा- मैसेज देखकर लगता है कि कुणाल अपने बेटे से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी बार-बार बेटे को कुणाल से मिलाने की बात को टालती रहीं. दूसरी ओर वो पति कुणाल से आर्थिक सहायता लेती रहीं.ऐसा करने से पिता-बेटे के बीच दूरी बढ़ती है.
दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले कुणाल ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी. वहां से याचिका के खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि पत्नी का आचरण का मामला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के दायरे में आता है.
कुणाल की शादी 2008 में हुई थी. 2012 में उनके बेटे का जन्म हुआ. वे 2015 से अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहे हैं. उनके बेटे की कस्टडी उनकी पत्नी को मिली हुई है.
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