हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज का कहना है कि राज्य में युवाओं को सही दिशा और उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में गत दिवस हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण बिलों को पारित किया गया. इन बिलों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 शामिल है ताकि हमारी तरुणाई को नशे से दूर रखते हुए उन्हें आदर्श जीवन जीने की कला मिल सके.
ये भी पढ़ें: CAA के नियम आम चुनाव की आचार संहिता से पहले हो सकते हैं जारी- रिपोर्ट
अनिल विज ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को, संशोधित करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया.
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमने इस बात को गंभीरता से लिया है कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में हुक्का बार निकोटीन युक्त तंबाकू के साथ हुक्का / नार्गली परोस रहे हैं जो बड़े पैमाने पर जनता और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. ऐसे हुक्का बारों द्वारा कई बार विभिन्न स्वाद / जड़ी-बूटियाँ भी परोसी जाती हैं.इसके अलावा, कई बार तो इन हुक्का बारों में स्वाद / जड़ी-बूटी परोसने की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती हैं. इस तरह के हुक्का बारों में पानी की पाइप प्रणाली और चारकोल के साथ गर्म किया गया स्वादयुक्त घटक शीशा शामिल होता है जो स्वास्थ्य के लिए घातक होता है.इससे जुड़े जोखिम कम या न होने की गलत धारणा, कई स्वादों की उपलब्धता तथा धुएं की कम कठोरता के कारण इसका उपयोग काफी बढ़ गया है.जबकि ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में विभिन्न विषाक्त पदार्थ होते हैं जो न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि निष्क्रिय धूम्रपान के कारण आस-पास के लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं.
अनिल विज ने के अनुसार आम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024’ को परिभाषित करने, और ‘हुक्का बार’ को प्रतिबंधित करने और इसके अलावा, हरियाणा राज्य में हुक्का बार, होटल, रेस्तरां, शराबखाने या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में धूम्रपान के लिए कोई हुक्का / नार्गली न परोसा जाए और उससे जुड़े और उसके प्रासंगिक मामलों के लिए यह विधेयक आवश्यक हो रहा था। इसलिए इस विधेयक को पास किया गया है.