गुरुग्राम (Gurugram) की एक स्थानीय अदालत ने साल 2018 में तीन साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में 25 साल के दोषी को मौत की सजा सुनाई. इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान (Shashi Chauhan) की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश भी दिया है.
'पैसे दिखाकर मासूम को फंसाया था'
स्पेशल प्रॉसिक्यूटर सुनील परमार (Sunil Parma) ने बताया कि 11 नवंबर 2018 को गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक युवक ने तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. ये घटना तब हुई जब तीन लड़कियां अपने घर के बाहर खेल रही थीं. आरोपी ने लड़कियों को पैसों का लालच दिया. दो लड़कियां जाने को तैयार नहीं थीं, लेकिन तीन साल की एक बच्ची उसके साथ चली गई.
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