Haryana: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने सरकार को टीजीटी में सामाजिक और आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने पर रोक लगा दी है. हालांकि अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है.
बता दें कि सरकार ने 1.80 लाख रुपये तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का प्रावधान किया है. TGT भर्ती में इसे पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है.
बता दें कि अभी फिलहाल टीजीटी के 7,471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अदालत में केस होने के कारण रूकी हुई है. इन अभ्यर्थियों पर भी इस फैसला का असर पड़ सकता है.