Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 15 साल की लड़की की कथित तौर पर शादी कराने के आरोप में सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग की एक शिकायत के आधार पर 24 साल के व्यक्ति से लड़की की शादी की जांच की गई. शादी 29 नवंबर 2023 को मानपुर के एक मंदिर में हुई थी. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने ये जानकारी दी है.
अधिकारी ने कहा कि लड़की की उम्र से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए और जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई. इसके बाद शनिवार शाम को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि मामले में लड़की के माता-पिता, दूल्हे और उसके पिता, शादी कराने वाले पुजारी और दो अन्य को आरोपी बनाया गया है.
मानपुर थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने बताया कि आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में अन्य अधिनियम के प्रावधान जोड़े जाएंगे. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर दो साल के कठोर कारावास या 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
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