Indore News: बलात्कार, गर्भपात और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को क्या कोर्ट बरी कर सकती है ? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में अदालत ने लिव-इन पार्टनर के साथ बलात्कार करने, गर्भपात के लिए मजबूर करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को बरी कर दिया है.
हालांकि कोर्ट का ये फैसला कोई मजाक नहीं है. इसके पीछे वाजिब तर्क भी है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों के बीच पहले से एक लिखित एग्रीमेंट हुआ था कि शादीशुदा प्रेमी अपनी पत्नी के साथ 7 दिन और 7 सात दिन अपनी प्रेमिका के साथ बिताएगा.
कोर्ट के मुताबिक, प्रेमिका को पहले ही पता था कि प्रेमी शादीशुदा है उसके बावजूद उसने एग्रीमेंट पर साइन किया था.
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