UP पुलिस भर्ती पेपर लीक के 3 मास्टरमाइंड गिरफ्तार- डीजीपी

Updated : Mar 15, 2024 20:57
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Editorji News Desk

UP Police Paper Leak Case: उत्तर प्रदेश में हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के तीन मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है.

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वे प्रश्नपत्रों की ढुलाई करने वाली कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं और उन्होंने फरवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के लिए फर्म के कुछ वर्तमान कर्मचारियों, जो इस मामले में भी आरोपी हैं, के साथ मिलीभगत की थी. पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रश्नपत्र तब लीक हुआ जब इसे एक प्रिंटिंग प्रेस से एक स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जा रहा था और उन्होंने कहा कि इसे गुजरात के अहमदाबाद में एक गोदाम में संग्रहीत किया गया था।

डीजीपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों लोग सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का हिस्सा थे.

पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

17 और 18 फरवरी को आयोजित कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। दोनों तिथियों पर पूरे उत्तर प्रदेश में 48 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे।

घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच और दोबारा परीक्षा के आदेश दिए थे और बाद में रेणुका मिश्रा को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया था. पद से हटाए जाने के बाद वह "प्रतीक्षा सूची" में थीं और निदेशक सतर्कता राजीव कृष्ण को बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। डीजीपी ने कहा कि कई पुलिस टीमों और विशेष कार्य बल द्वारा गहन जांच के बाद, "हमने निर्धारित किया कि परीक्षा का पेपर इन तीन व्यक्तियों द्वारा लीक किया गया था"।

कुमार ने बताया कि प्रयागराज के अभिषेक कुमार शुक्ला, मिर्ज़ापुर के शिवम गिरी और भदोही के रोहित कुमार पांडे को गुरुवार को गाजियाबाद में एसटीएफ की एक टीम ने गिरफ्तार किया।

उन्होंने कहा कि मामले में आरोपियों के नाम एफआईआर में जोड़े जाएंगे।

यह भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा), 420 (प्रलोभन द्वारा धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा, दस्तावेज़) और गौतम बौद्ध नगर में धारा 386 (किसी भी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के भय में डालकर जबरन वसूली)।

उन्होंने कहा कि मामले में कुछ अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी के विभिन्न जिलों में परीक्षा पेपर लीक के मामले में 12 एफआईआर दर्ज की हैं

UP Police Recruitment 2023

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