Allahabad: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस छात्र के खिलाफ जांच का आदेश दिया है जिसने अपने शिक्षक पर जबरन धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
अदालत का फैसला कानपुर के एक स्कूल के प्रिंसिपल की याचिका के बाद आया और कहा गया कि मुखबिर की शिकायत के आधार पर शिक्षक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
एक स्वतंत्र जांच से पता चला कि छात्र के कार्यों को छुपाने के लिए आरोप गढ़े गए. अदालत ने पुलिस आयुक्त को यह पता लगाने के लिए जांच साइबर सेल को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया कि क्या छात्र ने शिक्षक के फोन का उपयोग करके फर्जी खाते बनाए थे. सूचना देने वाले को मूल फोन भी पुलिस को सौंपने का आदेश दिया गया.