पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है.कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा का रद्द कर दिया है. यानि अब वो जेल से बाहर आएंगे लेकिन कोर्ट ने धनंजय के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है.धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में जज शरद चंद त्रिपाठी की कोर्ट ने सजा सुनाई थी.
वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. धनंजय को कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की सजा सुनाई थीं.