Mukhtar Ansari:  फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है मामला?

Updated : Mar 13, 2024 17:21
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Editorji News Desk

Mukhtar Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है.

इस दौरान बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में भी इसी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा दी थी. मुख्तार को अब तक 7 मामलों में सजा मिल चुकी है.

फर्जी शस्त्र लाइसेंस का ये मामला 33 साल से ज्यादा पुराना है. 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी के पास आवेदन किया था. आरोप है कि उसने तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था. फर्जीवाड़ा का पता चलने पर 4 दिसंबर 1990 को सीबीसीआईडी ने मुख्तार अंसारी , तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था

जांच के बाद मुख्तार के खिलाफ 1997 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और ठगी के मकसद से जालसाजी का दोषी पाया गया और उसे अब सजा मिली है. 

 

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