हाथरस भगदड़ मामले पर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत 'मुख्य सेवादार' कहे जाने वाले देवप्रकाश मधुकर और उस धार्मिक कार्यक्रम के अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जहां भगदड़ हुई थी. हाथरस में घटनास्थल पर फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वायड मौजूद हैं जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. बता दें कि यहां मंगलवार को भगदड़ मच गई थी जिसमें 116 लोगों की मौत हो गई थी.
हाथरस भगदड़ की घटना पर हाथरस सीएमओ मंजीत सिंह ने कहा, "यहां पर 10 मरीज भर्ती हैं और सभी की हालत स्थिर है। यहां 38 शव आए थे इनमें से चार को आगरा भेजा गया। बाकि 34 में से 30 शवों का पोस्टमॉर्टम कर भेज दिया गया है... दो को अभी भेजा जाएगा और दो अज्ञात हैं."