UP में नाबालिग के लिए पेट्रोल-डीजल भरवाने का नियम बदला, जानिये क्या है?

Updated : Jun 30, 2024 11:23
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Editorji News Desk

उत्तर प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. अब 1 जुलाई 2024 से पेट्रोल पंप पर 18 साल से कम उम्र के लोगों को डीजल या पेट्रोल नहीं देने के निर्देश हैं. पेट्रोल पंप से ही इसकी निगरानी रहेगी और नोटिस भी चस्पा होगा. साथ ही 16 और 18 साल से कम के बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने के अनुमति नहीं रहेगी. परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है.

इस संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किया है.

बता दें कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन ज्यादा किया जाता है. बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में चिंता जताते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है. 

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