Shahi Eiddgah Masjid Row: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को कहा कि वो अपना मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रखें.'
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी केस से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी. उसी ऑर्डर के खिलाफ सोमवार को शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को कहा है कि आपने एक साथ सुनवाई करने के मामले के खिलाफ पहले ही एप्लीकेशन हाईकोर्ट में डाल रखी है तो पहले रिकॉल एप्लीकेशन (अर्जी) डिसाइड हो जाए, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइये.'
उन्होंने बताया कि, 'सारे मुकदमे एक ही मामले के हैं, तो इस तरीके से अच्छा है कि समय भी बचेगा और सारे मामलों का निपटारा एक ही समय पर हो जाएगा. लेकिन जो लोग ये नहीं चाहते थे, उन्होंने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी.'
वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि शाही ईदगाह मस्जिद मामला अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में बुधवार यानी कि 20 मार्च को भी सुनवाई होगी.
इसे भी पढ़ें- Weather: दिल्ली और यूपी में होली खराब करेगी बारिश ! मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट