Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास हो गया है. ये प्रस्तावित कानून संविधान के भाग 21 के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति को छोड़कर राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा.
यूसीसी के मुताबिक निषिद्ध रिश्तों (Prohibited Relationships) के तहत विवाह नहीं किया जा सकता है. इसका साफ मतलब ये है कि पिता, माता, दादा और दादी की इमीडिएट फैमिली में किसी से शादी नहीं कर सकते हैं. यानी कि लोग अपने चचेरे, फुफेरे, ममेरे और मौसेरे भाई-बहनों से भी शादी नहीं कर सकते।
हालांकि ये प्रस्तावित कानून निकाह (मुस्लिम विवाह), सप्तपदी (हिंदी विवाह), आनंद कारज (सिख विवाह) या किसी अन्य धार्मिक रूप के विवाह की अनुमति देता है. इस तरह की शादियां प्रस्तावित कानून के तहत निषिद्ध नहीं हैं.
बता दें कि हर शादी को 60 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड कराना होगा. मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी देने पर तीन महीने की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. मैरिज का रजिस्ट्रेशन न कराने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
Uttarakhand UCC Bill: समान नागरिक संहिता पर क्या बोले पक्ष-विपक्ष के नेता...