UCC: इन 'रिश्तों' में अब नहीं कर सकते शादी, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लगेगी पेनल्टी

Updated : Feb 08, 2024 15:13
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Editorji News Desk

Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास हो गया है. ये प्रस्तावित कानून संविधान के भाग 21 के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति को छोड़कर राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा.

Degrees of Prohibited Relationships

यूसीसी के मुताबिक निषिद्ध रिश्तों (Prohibited Relationships) के तहत विवाह नहीं किया जा सकता है. इसका साफ मतलब ये है कि पिता, माता, दादा और दादी की इमीडिएट फैमिली में किसी से शादी नहीं कर सकते हैं. यानी कि  लोग अपने चचेरे, फुफेरे, ममेरे और मौसेरे भाई-बहनों से भी शादी नहीं कर सकते।

Religious wedding customs allowed in UCC

हालांकि ये प्रस्तावित कानून निकाह (मुस्लिम विवाह), सप्तपदी (हिंदी विवाह), आनंद कारज (सिख विवाह) या किसी अन्य धार्मिक रूप के विवाह की अनुमति देता है. इस तरह की शादियां प्रस्तावित कानून के तहत निषिद्ध नहीं हैं.

Register marriage within 60 days

बता दें कि हर शादी को 60 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड कराना होगा. मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी देने पर तीन महीने की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. मैरिज का रजिस्ट्रेशन न कराने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.

Uttarakhand UCC Bill: समान नागरिक संहिता पर क्या बोले पक्ष-विपक्ष के नेता...

UCC

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