Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Updated : Feb 02, 2024 15:03
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Editorji News Desk

Gyanvapi Case:  ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में शुरू हुई पूजा जारी रहेगी. इससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और वाराणसी कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है. अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 31 जनवरी की स्थिति बहाल करने की मांग की गई है. 

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले मूल आदेश जो 17 जनवरी 2024 के आदेश को दी गई थी उसे चुनौती दे.  इस आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने 23 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद जिला न्यायालय ने 31 जनवरी के अंतरिम आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के जरिए व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी

 

 

 

 

 

ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगा पूजा पाठ, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

Gyanvapi CaseGyanvapi Masjid

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