UP Strike Ban: '6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी...' ये फैसला लिया है यूपी की योगी सरकार ने. और इसके पीछे की वजह है पंजाब और हरियाणा में जारी किसान आंदोलन.
यूपी के अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा. ये नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू रहेगा.
बता दें कि यूपी सरकार पहले भी इसी तरह का फैसला दे चुकी है. राज्य सरकार ने 2023 में भी छह महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया था. उस समय बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, जिस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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