India@75: बीते कई सालों में ऐसे कई मौके आये हैं जब देशभक्ति की भावना से तिरंगा पहनने के लिए लोगों को जाने-अनजाने में परेशानी का सामना करना पड़ा है.
साल 2014 में बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को राष्ट्रीय झंडे का अनादर करने के लिए केस दर्ज किया गया था. उन्होंने एक फिल्म के पोस्टर के लिए अपने शरीर पर तिरंगा लपेटा था. तो वहीं, साल 2017 में प्रियंका चोपड़ा को भी इंटरनेट पर बुरी तरह से ट्रोल किया गया था, जब उन्होंने देश के प्रति अपने प्यार को दिखाने के लिए तिरंगे वाला स्कार्फ पहना था.
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जब साल 2020 में कोरोना महामारी आई तब लोगों ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे वाला मास्क बेचना और पहनना शुरू कर दिया. जिसका इंडियन लॉमेकर्स ने जमकर विरोध जताया और फिर ऐसे मास्क को पूरे देश में बैन करना पड़ा.
तो अब सवाल ये है कि तीन रंगों को पोशाक के हिस्से के तौर पर पहनने को लेकर कानून क्या कहता है?
2005 में, लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें भारतीय नागरिकों को तिरंगा पहनने की अनुमति दी गई थी, अगर उन्हें सम्मानपूर्वक पहना जाता है तो
नियम के मुताबिक, कमर के नीचे कहीं भी तिरंगा पहनना गैरकानूनी है और इसे रोज़ाना इस्तेमाल किये जाने वाली चीज़ों जैसे की कुशन, रूमाल और अंडरगार्मेंट्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इस नियम की अवहेलना करने पर कम से कम एक साल की कैद हो सकती है.
तो अगर इस स्वतंत्रता दिवस आप ट्राइकलर आउटफिट चुन रहे हैं तो ये याद रखें कि तिरंगा पहनना पूरी तरह से अवैध नहीं हैं, इसे सही तरह से पहनना ज़रूरी है.
आप तिरंगे रंग की टी-शर्ट, साड़ी, दुपट्टा ट्राई कर सकते हैं, या फिर देश के प्रति प्यार को दिखाने के लिए इसे पगड़ी, झुमके और चूड़ियों जैसी एक्सेसरीज़ के तौर पर शामिल कर सकते हैं. आप बिना अशोक चक्र के भी कमर के ऊपर किसी भी रूप में तिरंगा पहन सकते हैं. इसे आपत्तिजनक बिलकुल भी नहीं माना जाएगा
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