FSSAI ने फ्रूट जूस कंपनियों को दिया झटका, पैकेट से '100% फ्रूट जूस' के दावे को हटाने के आदेश

Updated : Jun 05, 2024 12:42
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Editorji News Desk

FSSAI 100% Fruit Juice: आजकल मार्केट में ऐसे फ्रूट जूस मिलते हैं जिनको लेकर कंपनी दावा करती हैं कि उनमें 100% फ्रूट जूस है. लेकिन अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इन सभी कंपनी को अपने डिब्बे पर लगे लेबल और विज्ञापन से '100%' वाले दावे को तुरंट हटाने के लिए कहा है. साथ ही FSSAI ने सभी फूड कंपनियों को अपने मौजूदा प्री-प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल्स को 1 सितंबर 2024 से पहले खत्म करने के भी निर्देश दिये हैं. 

इसके अलावा FSSAI का कहना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशन 2018 के अनुसार, '100%' दावा करने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है.'

पानी मिलाकर बनाये जाते हैं ये जूस

बता दें कि पैकेट वाले जूस का मेन इंग्रीडिएंट पानी होता है, और इसका प्राइमरी इंग्रीडिएंट फ्रूट या फ्रूट का पल्प बहुत ही कम मात्रा में होता है. पानी मिलाकर जूस बनाने को रीकॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है इसलिए इन जूस के लेबल पर 100% फ्रूट जूस के बजाए रीकॉन्स्टिट्यूट (Reconstitute) लिखा जाना चाहिए. 

वहीं अगर जूस में न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स 15gm/kg से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट के लेबल पर 'स्वीटेंड जूस' भी लिखा होना चाहिए.

यह भी देखें: ICMR Guidelines: अब गन्ने के जूस को लेकर ICMR ने जारी की चेतावनी, क्या ये भी नहीं है हेल्दी?
 

FSSAI

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