US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (US district Court) ने अमेरिका में जॉब (Job in US) कर रहे विदेशी कामगारों को बड़ी राहत दी है जिसके बाद अब H-1B वीजा धारक के जीवनसाथी को भी अमेरिका (America) में काम करने की अनुमति होगी. इसे यूं समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास H-1B वीजा (H-1B visa) की सुविधा नहीं है तो वो भी अमेरिका में जॉब के लिए अब एलिजिबल (Eligible) हो गया है.
US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज तान्या चुटकर ने सेव जॉब्स की दायर विदेशी कामगारों के खिलाफ एक केस को खारिज कर दिया. अहम ये है कि अमेजन, एपल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों ने सेव जॉब्स की याचिका का विरोध किया था. अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों को भी ये फैसला लाभान्वित करेगा.