Imran Khan Arrest: पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फौरन इमरान खान के रिहाई के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि इमरान खान के साथ न्याय नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया. वहीं रिहाई के आदेश के बाद इमरान खान ने कहा कि मुझे लाठियों से पीटा गया.
अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है. साथ ही कोर्ट ने इमरान खान को एक घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट इस मामले में आज ही यानी गुरुवार को ही फैसला करेगा. पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ये भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का वक्त और पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे.
प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने 70 वर्षीय खान को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश जारी किया था. पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर नाराजगी जताई.
इमरान खान को अदालत के समक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया. जैसे ही वह अदालत कक्ष में दाखिल हुए, उसके दरवाजे बंद कर दिए गए और उसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की.
इससे पहले, सुनवाई शुरू होने पर प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया कि किसी व्यक्ति को अदालत परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है. न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने कहा कि निश्चित रूप से खान अदालत परिसर में प्रवेश कर गए थे. उन्होंने कहा कि न्याय के अधिकार से किसी को कैसे वंचित किया जा सकता है.
इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि एजेंसी द्वारा किसी को भी अदालत परिसर में और रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि यह गिरफ्तारी भय और धमकी के बिना न्याय पाने के अधिकार से वंचित करने जैसा है जो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है.