अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है.
रिपोर्ट्स के मताबिक, कैपिटल हिंसा मामले में कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ट्रंप के खिलाफ ये फैसला दिया.
अदालत के इस फैसले ने व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटाने का काम किया.
खबर है कि अमेरिकी इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल हुआ.
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