पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पूर्व पीएम इमरान ख़ान को कोर्ट ने सिफर मामले में बरी कर दिया है. इससे पहले सोमवार सुबह इस्लामाबाद की जिला और सत्र अदालत ने 'हकीकी आजादी' मार्च के दौरान तोड़फोड़ के दो मामलों में खान और कुरैशी सहित अन्य नेताओं को बरी किया था. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 71 वर्षीय संस्थापक इमरान खान मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से पिछले साल अगस्त से जेल में हैं.
इमरान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ Cipher का यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है.इमरान खान पर बेहद गुप्त जानकारी का निजी इस्तेमाल करने का आरोप है.सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है.इसके लिए इमरान ने कहा कि वाशिंगटन स्थित पाक एंबेंसी ने उन्हें एक केबल (टेप या गुप्त जानकारी) भेजा था. इमरान खान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था. इसे ‘Cipher’ कहा गया.