Gaza: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का कहना है कि वह इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाने संबंधी मामले को खारिज नहीं करेगी. आईसीजे (ICJ) ने गाजा में संघर्ष विराम का आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन इजराइल से जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए प्रयास करने को कहा है.
अदालत का कहना है कि वह उस मामले को खारिज नहीं करेगी जिसमें इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया गया है. इंटरनेशनल कोर्ट (आईसीजे) की अध्यक्ष जोन ई. डोनॉग्यू ने सुनवाई की शुरुआत में 17 जजों की एक समिति द्वारा एक मामले में दिए गए बहुप्रतीक्षित फैसले को पढ़ा. डोनॉग्यू ने कहा कि अदालत मामले को खारिज नहीं करेगी.
डोनॉग्यू ने कहा, ''अदालत इस क्षेत्र में सामने आ रही मानवीय त्रासदी की गंभीरता से भली-भांति परिचित है और लगातार हो रही जानमाल की हानि और मानवीय पीड़ा को लेकर बेहद चिंतित है.'' शुक्रवार का निर्णय हालांकि केवल अंतरिम है जबकि दक्षिण अफ़्रीका द्वारा लाए गए पूरे मामले पर विचार करने में वर्षों लग सकते हैं.
इजराइल ने नरसंहार के आरोप को खारिज किया है और अदालत से भी इन आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया था. दक्षिण अफ्रीका ने जजों से गाजा में फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाये जाने का आग्रह किया है.
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