Germany: जर्मनी की कैबिनेट ने गांजे (cannabis) के इस्तेमाल और खेती को वैध बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है. हालांकि अभी इसे संसद की मंजूरी मिलनी बाकी है लेकिन इसे जर्मनी में गांजे को वैध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
इस बिल का मकसद गांजे (marijuana) की कालाबाज़ारी पर रोक लगाना और किशोरों को इससे जुड़े ख़तरों से बचाना है.
बिल के प्रावधानों के अनुसार:
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समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक जर्मन अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि इस कदम के बाद ड्रग्स से जुड़े अपराधों में कमी आएगी.
जर्मनी से पहले कई अन्य देशों ने गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता दी है. इनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया और कोलंबिया शामिल हैं.
भारत में गांजे को लेकर क्या कहता है कानून?
भारत में गांजे के इस्तेमाल पर कानूनी रोक है और कानून तोड़ने पर जुर्माने के साथ-साथ जेल की सज़ा का भी प्रावधान है. गांजे के इस्तेमाल का दोषी पाए जाने पर नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत 1-20 साल तक की जेल और 10 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.