ICC issues arrest warrant for Putin: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. पुतिन पर यूक्रेन में वॉर क्राइम और यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस लाए जाने का आरोप है. हालांकि इस पर रूस ने पलटवार किया है. ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि कैसे और कौन पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है.
कौन पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है ?
व्लादिमीर पुतिन अगर आईसीसी के 120 सदस्य देशों में से किसी भी देश में जाते हैं, तो उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है. आईसीसी की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के 123 देश इसके सदस्य हैं. इनमें 33 अफ्रीकी देश, 28 लैटिन और कैरिबियाई देश , 19 पूर्वी यूरोपीय देश, 25 पश्चिमी यूरोपीय और 19 एशियाई देश हैं. बांग्लादेश, जापानस, कनाडा और फ्रांस जैसे देश इसमें शामिल हैं. हालांकि मुकदमा तब तक जारी नहीं हो सकता है, जब तक उन्हें हिरासत में न लिया जाए या फिर पुतिन फिजिकली मौजूद न हों.
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