पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर जारी सुनवाई में इमरान खान को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार रात 9 बजे दिए गए फैसले में संसद भंग करने के फैसले को खारिज कर दिया. नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से खारिज कर दिया. इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने नेशनल असेंबली को फिर से बहाल कर दिया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सलाह देने का अधिकार नहीं था... कोर्ट ने इस संबंध में लिए गए सभी फैसले रद्द कर दिए हैं. शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर को आदेश दिया है कि वे शनिवार (9 अप्रैल) को सुबह 10 बजे सत्र बुलाएं. इस सेशन में ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो संसद नया प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी.
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत राष्ट्रीय हित और व्यावहारिक संभावनाओं को देखकर ही आगे बढ़ेगी.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहली नजर में डिप्टी स्पीकर का फैसला अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है. शीर्ष अदालत में गुरुवार को लगातार 5वें दिन डिप्टी स्पीकर सूरी के "असंवैधानिक" फैसले पर सुनवाई हुई थी.
शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय लार्जर बेंच में न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति एजाजुल अहसान, न्यायमूर्ति मजहर आलम और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल शामिल हैं.