Iraq में समलैंगिक रिश्तों पर रोक लगाने वाला कानून पास, 15 साल की सजा का प्रावधान

Updated : Apr 28, 2024 10:58
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Editorji News Desk

Iraq: इराक की संसद ने same sex relation पर रोक लगाने के लिए कानून पारित कर दिया है. इसके साथ ही इराक में समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है. इसका उल्लंघन करने वाले को 15 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

आपको बता दें कि वैश्यावृति के खिलाफ भी इराक की संसद ने सख्त कदम उठाया है धार्मिक मूल्यों को वरीयता देने की अपील करते हुए ये कानून पारित किया गया है. कानून के तहत न सिर्फ अपराधी बल्कि समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को भी सजा मिलेगी

इराक के इस कानून का दुनियाभर में विरोध हो रहा है. एलजीबीटी समुदाय और पश्चिमी देशों ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया है. अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इराक के इस फैसले पर आपत्ति जताई है. 

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका इस फैसले पर चिंतित है. यह बदलाव संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है. 

एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रजाव सालिही ने कहा, "इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को प्रभावी ढंग से कानून में संहिताबद्ध कर दिया है।" ह्यूमन राइट्स वॉच की सदस्य सारा संबर ने भी इराक के इस फैसले पर चिंता जाहिर की है

 

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