Imran Khan Arrest: इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर नहीं लगी रोक

Updated : May 09, 2023 22:39
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Editorji News Desk

Imran Khan Arrest: पाकिस्तान (pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध करार देते हुए पाक रेंजर्स के तरीके को सही बताया है. साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराने से जुड़ी PTI की यचिका को भी खारिज कर दिया है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने फवाद चौधरी, सैफुल्ला नियाजी, फैसल चौधरी, नईम हैदर, अली बुखारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही गृह सचिव और आईजी इस्लामाबाद को अवमानना नोटिस जारी किया है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान में हालात बेकाबू, प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अब पाकिस्तान पुलिस बुधवार यानी 10 मई को इमरान खान को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी. रिपोर्ट के मुताबित अगर रिमांड मिल जाती है तो इमरान को सिंध या बलूचिस्तान में किसी सीक्रेट लोकेशन पर रखा जा सकता है. 

बता दें कि पाक रेंजर्स ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष  इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया. जिसके बाद उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतर आगजनी औक तोड़फोड़ की. हालात को बिगड़ते सेना को प्रदर्शनकारियों को देखते गोली मारने का आदेश दिया है. साथ ही पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू करने के साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को बंद कर दिया गया.

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