अमेरिका (America) में अब सीमित मात्रा में गांजा रखने या इस्तेमाल (Marijuana In US) करने पर जेल नहीं होगी. इसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (President Joe Biden) ने किया है. जो बाइडेन ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि गांजा रखने और इसका इस्तेमाल करने वालों को जेल में नहीं होना चाहिए. बाइडेन ने कहा (Biden on Marijuana) कि गांजा पीने और रखने के आरोप में जेलों में बंद सभी अपराधियों को रिहा कर दिया जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले को ड्रग्स से जुड़े कलंक को मिटाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
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गांजा पूरी तरह से अपराधमुक्त नहीं
जो बाइडेन ने व्यक्तिगत तौर पर गांजा रखने का समर्थन किया. लेकिन अमेरिका में गांजा अभी भी पूरी तरह से अपराधमुक्त नहीं किया, इसकी तस्करी, मार्केटिंग और छोटी उम्र के बच्चों में ब्रिक्री पर लगी सीमाएं जारी रहेंगी. बता दें कि खबरों के मुताबिक अमेरिका में 2019 तक 18 प्रतिशत जनसंख्या गांजे का इस्तेमाल करती थी.
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भारत में क्या है नियम ?
क्या आपको पता है कि भारत में गांजा रखने पर क्या सजा (Punishment for Marijuana in India) हो सकती है ? यह किस तरह का दंडनीय अपराध है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं. गांजा रखने के लिए सजा उसकी मात्रा पर निर्भर करती है. गांजा रखने के लिहाज से 1 किलोग्राम तक की मात्रा को छोटी मात्रा माना जाता है और कमर्शियल मात्रा 20 किलोग्राम तक की है. कमर्शियल मात्रा में गांजा मिलने पर अधिक सजा का प्रावधान है. वहीं कमर्शियल मात्रा में गांजा बरामद होने पर 10 साल तक की कठोर कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना संभव है. अगर मात्रा कम हो तो 6 महीने या एक साल तक की जेल के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.नननन