Mehul Chowski: भगोड़े मेहुल चौकसी ने जीता केस, कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ से नहीं हटाया जा सकता

Updated : Apr 15, 2023 08:40
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Editorji News Desk

भारत में पीएनबी घोटाले में आरोपी भगोड़ा मेहुल चौकसी (Mehul Chowski) एंटीगुआ में शरण लिए हुए है. इसको भारत लाने के लिए काफी प्रयास भी चल रहे हैं, इस बीच एंटीगुआ उच्च कोर्ट ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा (Antigua and Barbuda) से नहीं हटाया जा सकता है. एंटीगुआ के उच्च न्यायालय के फैसले के बिना एंटीगुआ और बारबुडा के क्षेत्र से मेहुल चौकसी को हटाने पर रोक लगा दी है. 

एंटीगुआ कोर्ट से बड़ी राहत 

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भारत से फरार होने के बाद मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ में Citizenship by Investment के आधार पर नागरिकता ले ली. इंटरपोल ने चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर रखा है.

mehul chokshi

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