Pakistan News: पूर्व PM इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक, इस्लामाबाद HC ने दी ट्रांजिट जमानत

Updated : Aug 24, 2022 16:30
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Editorji News Desk

Pakistan News: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम (Former Prime Minister) और पीटीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद हाई (Islamabad High Court) कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की ट्रांजिट जमानत दे दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार से उन्हें राहत मिली गई. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को 25 अगस्त को आतंकवाद निरोधी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. 

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बता दें कि शनिवार को इमरान खान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी. इमरान खान के खिलाफ यह एफआईआर जज और पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के आरोप में आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस शानिवार से उनकी तलाश कर रही थी. लेकिन इमरान खान फरार बताए जा रहे थे. 

अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं इमरान खान

गौरतलब है कि पीटीआई के वकील फैसल चौधरी और बाबर अवान ने इमरान खान का बचाव करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में दोनों वाकीलों ने कहा था कि इमरान खान को जब भी समन किया जाएगा, वह अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं. वहीं इस्लामाबाद पुलिस के अधिकारी एसपी ताहिर खान ने कहा कि पुलिस को इमरान खान के घर जाने से रोका जा रहा है.

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