Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीयता उल्लंघन मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई. रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया.
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इसकी पुष्टि करते हुये कहा कि यह एक ''झूठा मामला है. मीडिया या जनता को इससे दूर रखा गया.''
इमरान खान की पार्टी ने कहा, ''हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले की लचर सुनवाई के तहत दो बार कार्यवाही को रद्द कर दिया था, मीडिया और जनता की पहुंच का आदेश दिया था. फिर भी कानूनी टीम को जाने नहीं दिया गया, उसे अलग रखा गया और जल्दबाजी में निर्णय लिया गया. ऐसे में उम्मीद है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सजा को निलंबित कर दिया जाएगा.''
इस मामले का संबंध गोपनीय राजनयिक दस्तावेजों के खुलासे से हैं. इमरान खान ने 27 मार्च, 2022 को एक सार्वजनिक रैली में अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि यह उनकी सरकार को गिराने की एक 'अंतरराष्ट्रीय साजिश' का सबूत है.
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