Pakistan: पाकिस्तान में क्या है 'अविश्वास प्रस्ताव' की प्रक्रिया, जानें

Updated : Mar 28, 2022 12:26
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Editorji News Desk

पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ नेशनल असेंबली (National Assembly) में अविश्वास प्रस्ताव (no confidence motion) पेश होने वाला है. भले ही इमरान खान ने बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर अपनी ताकत दिखाई हो लेकिन उनकी असली ताकत तब मानी जाएगी जब संसद (Parliament) में उनकी सरकार को बने रहने के लिए जरूरी वोट प्राप्त हों.

पाकिस्तानी संसद में बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है लेकिन इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा अन्य सभी पार्टियों के कुल 39 सांसद इमरान का साथ छोड़ चुके हैं जिसके बाद इमरान की कुर्सी खटाई में पड़ती दिख रही है. ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया कैसी होती है.

 

कैसी होती है अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया ?

 

- प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नेशनल असेंबली (National Assembly of Pakistan) के कम से कम 20 प्रतिशत यानी 68 सदस्यों  के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना जरूरी

- सेक्रेटरी अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस सर्कुलेट (Notice Circulate) करेगा जिसे अगले वर्किंग डे पर पेश किया जाएगा.

- नियमों के मुताबिक जिस दिन से प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस पर तीन दिन से पहले और सात दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती.

- सत्र बुलाए जाने के तीन से सात दिनों के बीच होना चाहिए प्रस्ताव पर मतदान (Voting)

- सेशन स्टार्ट होने से पहले असेंबली हॉल (Assembly Hall) के बाहर मौजूद सांसदों को सूचित किया जाता है फिर बंद होते हैं दरवाजे.

- प्रस्ताव के पक्ष वाले सदस्य एक गेट से जबकि प्रस्ताव के खिलाफ वाले सदस्य दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं. सदस्यों के बाहर निकलते ही काउंटिंग शुरू होती है. हॉल के खाली होने पर मतगणना पूरी होती है और सभी सदस्य फिर से हॉल में प्रवेश करते हैं.

- मतगणना (counting of votes) पूरी होने के बाद स्पीकर रिजल्ट अनाउंस करता है. नो कॉन्फिडेंस का मतदान सफल होने पर स्पीकर लिखित रूप में राष्ट्रपति को रिजल्ट सब्मिट करता है और सेक्रेटरी अधिसूचना जारी करता है.

- सीक्रेट बैलेट (Secret Ballot) के जरिए होती है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर (Deputy Speaker) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग .

- नियमों के मुताबिक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऐसे समय में सत्र (Session) की अध्यक्षता नहीं कर सकते जब उनके निष्कासन पर विचार किया जा रहा हो.

- स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने पर गजट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है.

 

ये भी देखें । No-Confidence Motion : आर-पार के मूड में सरकार और विरोधी, नवाज पर निशाना साधकर इमरान ने फोड़ा 'लेटर बम'

 

National AssemblyImran khanPakistan no confidence motion

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